Kisan Sinchai Anudan Yojana: अब सरकार दे रही सिंचाई यंत्रों पर 50% सब्सिडी, योजना में करें आवेदन

Kisan Sinchai Anudan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को कृषि सिंचाई उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि प्रदान करती है, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें।

योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और जल संचयन व संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों की खरीद पर 55% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें जल संचयन, बूंद-बूंद सिंचाई, ड्रिप, रेन गन, सामुदायिक जल संचयन निर्माण आदि शामिल हैं।

योजना के लाभ

प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना के तहत विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी आप नीचे सारणी से प्राप्त कर सकते हैं:

क्र. स.सहायता का प्रकारसब्सिडी राशिसंचालित योजनाविवरणशर्ते
1बूँद-बूँद सिंचाईछोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशिप्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)ड्रिप सिंचाई प्रणालि की रेंज लागत रुपये 21643 से सिंचाई योजना रु.112237 तक है। अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है।
2छिड़काव सिंचाई (पोर्टेबल, मिनी, सूक्ष्म, स्थायी, अर्ध, बड़ी मात्रा/ रेन गन आदि)छोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशिप्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)ड्रिप पाइप और भूमि के आकार के अनुसार आधार पर प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की रेंज लागत रुपये के 19,542 से रु.94,028 तक है। अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है।
3जल संचयन एवं प्रबंधन
3.1व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन पद्धतिमैदानी क्षेत्र में 50% तथा पहाड़ी क्षेत्र में 60% अनुदानएनएमएसए का आरएडी घटकमैदानी क्षेत्र अधिकतम 75 हजार व पहाड़ी क्षेत्र अधिकतम 90 हजार रुपयेबिना लाइनिंग के 30% कम
3.2मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंगमनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंगएनएमएसए का आरएडी घटकअधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान
3.3सामुदायिक जल संचयन निर्माण – सामुदायिक टैंकों/खेत तालाब/चेक डेम/कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माणलागत का 100% अनुदानएनएमएसए का आरएडी घटकमैदानी क्षेत्र में 20 लाख तथा पहाड़ी क्षेत्र में 25 लाख प्रति यूनिटबिना लाइनिंग के 30% कम
सिंचाई यंत्रसब्सिडी प्रतिशत
बूंद-बूंद सिंचाई55%
ड्रिप सिंचाई55%
रेन गन55%
सामुदायिक जल संचयन निर्माण55%

इनके अलावा भी अनेक यंत्र हैं जिन पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।

योजना के प्रभाव

प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना किसानों को नवीनतम तकनीकों से सिंचाई करने में सहायता करती है, जिससे उनके फसल उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। घटते जल स्तर के कारण होने वाली सिंचाई की समस्याओं का समाधान करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. ऑनलाइन आवेदन: किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  2. ई-मित्र या जन सेवा केंद्र: यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं हो तो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र संचालक या जन सेवा केंद्र संचालक की सहायता ले सकते हैं। ये संचालक किसान का आवेदन करेंगे और इसके बाद की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूरी की जाएगी।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और अपने फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने कृषि कार्य को और अधिक सफल बनाएं।

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