Kisan Sinchai Anudan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को कृषि सिंचाई उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि प्रदान करती है, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें।
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योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और जल संचयन व संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों की खरीद पर 55% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें जल संचयन, बूंद-बूंद सिंचाई, ड्रिप, रेन गन, सामुदायिक जल संचयन निर्माण आदि शामिल हैं।
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना के तहत विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी आप नीचे सारणी से प्राप्त कर सकते हैं:
क्र. स. | सहायता का प्रकार | सब्सिडी राशि | संचालित योजना | विवरण | शर्ते |
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1 | बूँद-बूँद सिंचाई | छोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशि | प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | ड्रिप सिंचाई प्रणालि की रेंज लागत रुपये 21643 से सिंचाई योजना रु.112237 तक है। | अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है। |
2 | छिड़काव सिंचाई (पोर्टेबल, मिनी, सूक्ष्म, स्थायी, अर्ध, बड़ी मात्रा/ रेन गन आदि) | छोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशि | प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | ड्रिप पाइप और भूमि के आकार के अनुसार आधार पर प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की रेंज लागत रुपये के 19,542 से रु.94,028 तक है। | अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है। |
3 | जल संचयन एवं प्रबंधन | ||||
3.1 | व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन पद्धति | मैदानी क्षेत्र में 50% तथा पहाड़ी क्षेत्र में 60% अनुदान | एनएमएसए का आरएडी घटक | मैदानी क्षेत्र अधिकतम 75 हजार व पहाड़ी क्षेत्र अधिकतम 90 हजार रुपये | बिना लाइनिंग के 30% कम |
3.2 | मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंग | मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंग | एनएमएसए का आरएडी घटक | अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान | |
3.3 | सामुदायिक जल संचयन निर्माण – सामुदायिक टैंकों/खेत तालाब/चेक डेम/कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माण | लागत का 100% अनुदान | एनएमएसए का आरएडी घटक | मैदानी क्षेत्र में 20 लाख तथा पहाड़ी क्षेत्र में 25 लाख प्रति यूनिट | बिना लाइनिंग के 30% कम |
सिंचाई यंत्र | सब्सिडी प्रतिशत |
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बूंद-बूंद सिंचाई | 55% |
ड्रिप सिंचाई | 55% |
रेन गन | 55% |
सामुदायिक जल संचयन निर्माण | 55% |
इनके अलावा भी अनेक यंत्र हैं जिन पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।
योजना के प्रभाव
प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना किसानों को नवीनतम तकनीकों से सिंचाई करने में सहायता करती है, जिससे उनके फसल उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। घटते जल स्तर के कारण होने वाली सिंचाई की समस्याओं का समाधान करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- ऑनलाइन आवेदन: किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ई-मित्र या जन सेवा केंद्र: यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं हो तो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र संचालक या जन सेवा केंद्र संचालक की सहायता ले सकते हैं। ये संचालक किसान का आवेदन करेंगे और इसके बाद की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूरी की जाएगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और अपने फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने कृषि कार्य को और अधिक सफल बनाएं।