Bank Account Nominee rule: बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी का नाम जोड़ना हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है, ताकि खाताधारक की मौत के बाद उनकी संपत्ति सही व्यक्ति तक पहुँच सके। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम बदलाव करते हुए बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी है। इस लेख में हम इस नए बदलाव की आवश्यकता, इसके फायदे, और मौजूदा नियमों के साथ इसकी तुलना करेंगे।
नॉमिनी का महत्व
बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का महत्व इसलिए है क्योंकि खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके खाते में जमा रकम नॉमिनी को मिल जाती है। अब तक, बैंक खातों में केवल एक ही नॉमिनी जोड़ने का विकल्प था, जिससे कई समस्याएँ उत्पन्न होती थीं।
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क्यों पड़ी 4 नॉमिनी की जरूरत?
मार्च के अंत तक, ऐसे अकाउंट्स की संख्या 78 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, जिनके लिए कोई दावा करने वाला नहीं था। इसका एक बड़ा कारण यह था कि अकाउंट में केवल एक ही नॉमिनी का विकल्प था। अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती, तो क्लेम प्रोसेस में कई समस्याएं आ जाती थीं।
4 नॉमिनी होने के फायदे
1. क्लेम प्रोसेस में सुधार:
- एक से अधिक नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड अकाउंट्स की संख्या घटेगी।
- परिजन को उनके पैसे आसानी से मिल सकेंगे।
2. हादसों में सहूलियत:
- मान लीजिए कि पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को नॉमिनी बनाया है। किसी दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो जाने पर, नॉमिनी नंबर 2, 3, और 4 होने से इस तरह के हादसों के बाद भी दावेदार बचे रहेंगे और अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे मिल सकेंगे।
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वर्तमान में क्या नियम हैं?
अभी जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको एक नॉमिनी तय करने का विकल्प होता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा रकम नॉमिनी को मिल जाती है। वर्तमान में सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही नॉमिनी तय करने का विकल्प है।
4 नॉमिनी का आइडिया कहां से आया?
इंश्योरेंस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) अकाउंट्स में एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। सरकार को 4 नॉमिनी का आइडिया यहीं से मिला है। इस बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को संसद में पेश करेंगी।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
अनक्लेम्ड पैसे का प्रावधान:
- नए बदलाव के तहत, यदि किसी अकाउंट में शेयरों का बोनस या बॉण्ड का पैसा पड़ा है और उसके लिए कोई क्लेम नहीं आया तो उसे ‘इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड’ (IEPF) में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- फिलहाल, केवल बैंकों के शेयर ही IEPF में ट्रांसफर होते हैं।
महत्वपूर्ण हिस्सेदार:
- जिन शेयरहोल्डर्स के पास 2 करोड़ रुपये तक के शेयर हैं, उन्हें संबंधित कंपनी में अहम हिस्सेदार माना जाएगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे करीब 60 साल पहले तय किया गया था।
निष्कर्ष
बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा से खाताधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इससे अनक्लेम्ड अकाउंट्स की समस्या भी कम होगी और खाताधारकों के परिजनों को बिना किसी परेशानी के उनका धन मिल सकेगा। इस बदलाव से बैंकिंग सेक्टर में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और खाताधारकों को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी।