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Raste Ka Vivad: खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ले कोर्ट से रास्ता लेने की प्रक्रिया - Rajswasthya.in

Raste Ka Vivad: खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ले कोर्ट से रास्ता लेने की प्रक्रिया

Raste Ka Vivad: यदि आपका खेत आपके पड़ोसियों के खेतों से घिरा हुआ है और आने-जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, तो यह आपके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस समस्या का समाधान कानूनी तौर पर कैसे किया जाए, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

काश्तकारी अधिनियम की धारा 251

काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत आप अपने खेत पर जाने के लिए नया रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून के तहत आपको निकटतम रास्ता देने का प्रावधान है, जिसके लिए आपको सरकारी विभाग में आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. खेत की जमाबंदी
  2. खेत का नक्शा

आवेदन पत्र का प्रारूप:

  1. सेवा में, श्रीमान उपखंड अधिकारी
  2. आपका नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान
  3. जिन खातेदारों से रास्ता लेना है, उनके नाम
आवश्यक जानकारीविवरण
सेवा मेंश्रीमान उपखंड अधिकारी
आवेदक का नामआपका नाम
पिताजी का नामपिताजी का नाम
निवास स्थानगाँव/शहर का नाम
खातेदार के नामजिनसे रास्ता लेना है उनके नाम

आवेदन में शामिल जानकारी:

  1. आपके खेत का आराजी नंबर
  2. रास्ते की आवश्यकता और उसकी लंबाई-चौड़ाई (जैसे 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा)
  3. रास्ते की आवश्यकता का कारण (जैसे फसल बुवाई और कटाई के लिए)
जानकारीविवरण
खेत का आराजी नंबर14, 16, आदि
रास्ते की लंबाई100 फीट
रास्ते की चौड़ाई30 फीट
रास्ते की आवश्यकताफसल बुवाई और कटाई

शुल्क जमा करना

आपको जितने रास्ते की जरूरत है, उतने के हिसाब से शुल्क सरकार के पास जमा करना होगा। यह राशि खातेदार को दे दी जाएगी जिनकी जमीन से रास्ता निकाला जाएगा।

उपखंड अधिकारी की कार्यवाही

  1. उपखंड अधिकारी मौके की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
  2. खेत की स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रास्ता निर्धारित करेंगे।
  3. आदेश में रास्ते की चौड़ाई और लंबाई का उल्लेख होगा।
  4. डीएलसी रेट के अनुसार शुल्क जमा करना होगा और रास्ते की जमीन अलग की जाएगी।
कार्यवाहीविवरण
मौके की रिपोर्टउपखंड अधिकारी द्वारा
रास्ते की स्थितिखेत की स्थिति और आवश्यकताएं
आदेश में उल्लेखरास्ते की चौड़ाई और लंबाई
शुल्क जमा करनाडीएलसी रेट के अनुसार

रास्ता प्राप्त करने के बाद

  1. रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज हो जाएगा।
  2. नक्शा ट्रेस में रास्ते का उल्लेख होगा।
  3. पत्थर गढ़ने के लिए पटवारी से आवेदन किया जा सकता है।
  4. यदि फिर भी रास्ता नहीं मिलता है, तो अदालत से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यवाहीविवरण
रिकॉर्ड में दर्जरास्ता
नक्शा ट्रेसरास्ते का उल्लेख
पत्थर गढ़नापटवारी से आवेदन
अदालत से सहायतायदि रास्ता नहीं मिलता है

निष्कर्ष

यदि आपके खेत में आने-जाने का रास्ता नहीं है, तो काश्तकारीअधिनियम की धारा 251 के तहत आप कानूनी रूप से रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क जमा करना और उपखंड अधिकारी की कार्यवाही के माध्यम से आप अपने खेत पर जाने का स्थायी समाधान पा सकते हैं।

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